(अपराध ब्यूरो)
सिवनी (साई)। एक आदिवासी नाबालिग युवती के अपहरण और बलात्कार के आरोपी को माननीय न्यायालय के द्वारा दोषमुक्त करार दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार केवलारी थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम पाथरफोड़ी की नाबालिग हरिजन युवती द्वारा ग्राम ढुठेरा के युवक सतीश धानेश्वर के विरुद्ध केवलारी थाने में अपरहरण और बलात्कार की शिकायत किये जाने पर पुलिस के द्वारा धारा 363, 366, 376(1), 376(2) (ढ) भारतीय दण्ड संहिता, धारा 3, 4 पॉक्सो एक्ट, धारा 3 (1) (2), एवं 3 (2) (5) एट्रोसिटी एक्ट के तहत गोंड (अनुसूचित जनजाति) जाति की नाबालिग युवती के अपहरण एवम बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज की गयी थी।
इस मामले में आरोपी की ओर से अधिवक्ता फिरोज कुरैशी एवं लोकेश रजक के द्वारा दिये गये तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।

समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया देश की पहली डिजीटल न्यूज एजेंसी है. इसका शुभारंभ 18 दिसंबर 2008 को किया गया था. समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में देश विदेश, स्थानीय, व्यापार, स्वास्थ्य आदि की खबरों के साथ ही साथ धार्मिक, राशिफल, मौसम के अपडेट, पंचाग आदि का प्रसारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है. इसके वीडियो सेक्शन में भी खबरों का प्रसारण किया जाता है. यह पहली ऐसी डिजीटल न्यूज एजेंसी है, जिसका सर्वाधिकार असुरक्षित है, अर्थात आप इसमें प्रसारित सामग्री का उपयोग कर सकते हैं.
अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को खबरें भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9425011234 या ईमेल samacharagency@gmail.com पर खबरें भेज सकते हैं. खबरें अगर प्रसारण योग्य होंगी तो उन्हें स्थान अवश्य दिया जाएगा.