नाबालिग युवती के अपहरण का आरोपी हुआ बरी

 

(अपराध ब्यूरो)

सिवनी (साई)। एक आदिवासी नाबालिग युवती के अपहरण और बलात्कार के आरोपी को माननीय न्यायालय के द्वारा दोषमुक्त करार दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार केवलारी थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम पाथरफोड़ी की नाबालिग हरिजन युवती द्वारा ग्राम ढुठेरा के युवक सतीश धानेश्वर के विरुद्ध केवलारी थाने में अपरहरण और बलात्कार की शिकायत किये जाने पर पुलिस के द्वारा धारा 363, 366, 376(1), 376(2) (ढ) भारतीय दण्ड संहिता, धारा 3, 4 पॉक्सो एक्ट, धारा 3 (1) (2), एवं 3 (2) (5) एट्रोसिटी एक्ट के तहत गोंड (अनुसूचित जनजाति) जाति की नाबालिग युवती के अपहरण एवम बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज की गयी थी।

इस मामले में आरोपी की ओर से अधिवक्ता फिरोज कुरैशी एवं लोकेश रजक के द्वारा दिये गये तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।

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