मतदान हेतु अनिवार्य होगा मूल पहचान पत्र

 

 

किन पहचान पत्र को किया मान्य आयोग ने जारी की सूची

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। लोकसभा निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिये आयोजित चुनाव कार्यक्रम के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता की पहचान एवं सत्यता की जाँच के लिये मतदाता पर्ची को पहचान दस्तावेज के रूप में अमान्य घोषित कर दिया गया है।

लोकसभा निर्वाचन में अधिक से अधिक पादर्शिता एवं प्रमाणिकता लाने के लिये आयोग ने जिन प्रमाण पत्रों को पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य किया है उनमें मतदाता का वोटर कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, कर्मचारी का सर्विस आई.डी., बैंक पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, एम.पी., एम.एल.ए., एम.एल.सी को जारी आधिकारिक आई.डी. एवं आधार कार्ड शामिल हैं।

मतदान केन्द्र पर मतदाता को इन दस्तावेजों में से किसी एक का चुनाव करके ही अपनी पहचान करानी होगी। इन दस्तावजों के आधार पर निर्वाचन कार्य के लिये नियुक्त अधिकृत व्यक्ति द्वारा मतदाता का सत्यापन किया जायेगा और इसके उपरांत ही मतदाता को मतदान करने की स्वीकृति दी जायेगी।

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