(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है।
कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके अधीन सेवारत शासकीय सेवकों को आवंटित किए गए शासकीय आवास गृह में किसी भी प्रकार के राजनैतिक दलों के कार्यालय स्थापित न किए जाये तथा किसी भी प्रकार के शासकीय भवन से राजनैतिक गतिविधियों आदि का संचालन और सम्पादन नहीं किया जाना सुनिश्चित किया जाये। शासकीय भवनों से राजनीतिक दलों की गतिविधियां प्रतिबंधित की गयी है।
जारी आदेश के अनुसार शासकीय आवास में निवासरत शासकीय सेवक के परिवार के किसी सदस्य द्वारा शासकीय आवास गृह में राजनैतिक गतिविधि का संचालन प्रतिबंधित है। शासकीय आवास से राजनीतिक दलों का प्रचार-प्रसार करने पर उसमें निवासरत शासकीय सेवक के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिानियम तथा सिविल सेवा आचरण नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिला अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं कि कोई भी शासकीय सेवक किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहे।
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