खुले जप्त तेल का विक्रय प्रतिबंधित

 

 

(अपराध ब्यूरो)

सिवनी (साई)। कलेक्टर के आदेश के अनुसार खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत खाद्य प्रतिष्ठानों की जाँच की कार्यवाही लगातार जारी है। गत दिवस आधा दर्जन ड्रम में भरा खुला तेल विक्रय के लिये प्रतिबंधित किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गत शुक्रवार को विवेकानंद वार्ड सिवनी में पाये गये रुपेश ट्रेडर्स सिवनी के ट्रक में रखे खाद्य पदार्थ रिर्फाइंड सोयाबीन तेल लूज जो कि छः टंकियों में लगभग 1200 लीटर की मात्रा में पाया गया, का नमूना लिया जाकर शेष रिर्फाइंड सोयाबीन तेल को विक्रय के लिये प्रतिषेध होने के कारण नियमानुसार जप्त किया गया। इसकी कुल कीमत लगभग 83 हजार रूपये बतायी गयी है।

छपारा स्थित माँ वैष्णो किराना स्टोर से खाद्य पदार्थ अंबर कैंडी तथा साईं रेस्टॉरेंट धूमा से सनफ्लॉवर तेल और पनीर के नमूने लिये गये हैं। लिये गये नमूनों को जाँच के लिये राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की ओर भेजा गया है, प्रयोगशाला से जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

दूध, बटर, दाल, कुंदा, छुआरा का लिया नमूना : इसी प्रकार छिंदवाड़ा रोड सिवनी स्थित वीके सेल्स से अमूल कंपनी के दूध एवं बटर मिल्क के नमूने लिये गये हैं, साथ ही जैन ट्रेडर्स बुधवारी से मूंग दाल एवं तुअर दाल के नमूने लिये गये। ग्राम खापा केवलारी से कुंदा व्यापारी मक्खन सिंह धुर्वे से खाद्य पदार्थ कुंदा का नमूना लिया गया तथा बुंदेली केवलारी से देवेंद्र कुमार राय से गाय का दूध का नमूना लिया गया है।

इसी प्रकार बघेल किराना अरी से खाद्य पदार्थ छुआरा का नमूना तथा आमागढ़ स्थित बाबा ढाबा से चावल का नमूना लिया गया है। लिये गये नमूनों को जाँच के लिये राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की ओर भेजा गया है। प्रयोगशाला से जाँच रिपोर्ट प्राप्ति उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

कुछ नमूने अमानक कुछ मानक पर उतरे खरे : इसी के साथ ही माह जुलाई में लिये गये नमूनों में से कुल छः नमूनों की जाँच रिपोर्ट संबंधित कार्यालय को प्राप्त हुई है जिनमें से अनिल यादव पहाड़ी से लिया गया क्रीम का नमूना, अन्नपूर्णा दूध डेयरी घंसौर से लिया गया पनीर का नमूना।

एसकेके मिनरल्स कहानी से लिया गया पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का नमूना एवं माँ दूध डेयरी छिंदवाड़ा चौक सिवनी से लिया गया पनीर का नमूना मानक स्तर के पाये गये हैं। नर्मदा डेरी लखनादौन से लिया गया गाय और भैंस के दूध का नमूना तथा कृष्णा डेरी आदेगाँव से लिया गया गाय और भैंस के दूध का नमूना अमानक पाया गया है। अमानक नमूनों के संबंध में संबंधित को धारा 46(4) के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है। बताया गया है कि नोटिस अवधि समाप्त होने के पश्चात अभियोजन कार्यवाही की जायेगी।