मतदान हेतु मिलेगा सवैतनिक अवकाश

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन के लिये घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार सिवनी जिले मे 29 अप्रैल को मतदान किया जायेगा तथा 23 मई को मतगणना की जायेगी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख के अंतर्गत मतदान दिवस 29 अप्रैल के लिये सिवनी जिले अंतर्गत आने वाले व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने के लिये सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।

जारी आदेश के तहत अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी संबंधित व्यक्तियों की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जायेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर नियोजक 500 रूपये तक के अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा। यह आदेश ऐसे निर्वाचकों पर लागू नहीं होगा जिनकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।

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