यह है शासकीय अधिकारी, कर्मचारियों के लिये आचरण संहिता

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। लोक सभा आम निर्वाचन के लिये आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है।

इसके मद्देनजर आयोग के निर्देशों के मुताबिक जिले के शासकीय, अर्द्ध शासकीय कार्यालय और संस्थानों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने बताया है कि शासकीय अधिकारी, कर्मचारी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिसमें किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थियांे के नीतियों और कार्यक्रम का गुणगान सम्मिलित हो।

उन्होंने बताया कि शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों को किसी भी राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित जुलूस, सभा मंे सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा पाये जाने पर आदर्श आचरण का उल्लंघन होगा। अधिकारी – कर्मचारी को किसी भी राजनैतिक दल का प्रचार – प्रसार नहीं करना चाहिये। अधिकारी – कर्मचारी किसी भी राजनैतिक पार्टी का स्टीकर, प्रचार सामग्री, झण्डा, बैनर नहीं लगायेंगे।