(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला न्यायालय सिवनी, तहसील न्यायालय लखनादौन एवं घंसौर में आयोजित नेशनल लोक अदालत में 519 लोग लाभांवित हुए। जिनसे 01 करोड़ 29 लाख 63 हजार 878 रूपये की राशि का संव्यवहार हुआ।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिवनी डॉ.एस.के.मिश्र के निर्देशन में सिवनी, लखनादौन एवं घंसौर में आयोजित की गयी लोक अदालत में दीवानी एवं दाण्डिक न्यायालयों की खण्डपीठें गठित की गयी है। कुल 20 खण्डपीठों में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण 228 रखे गये, जिनमें 29 प्रकरण निराकृत किये गये।
धारा 138 चैक बाउन्स के 589 प्रकरण रखे गये, जिनमें 27 प्रकरण निराकृत किये गये, 37 लाख 97 हजार 291 रूपये की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के 584 प्रकरण रखे गये जिनमें 24 प्रकरण निराकृत हुए एवं 53 लाख 78 हजार रूपये राशि का एवार्ड पारित किया गया।
अन्य सिविल प्रकरण 431 रखे गये, जिनमें 48 प्रकरणों का निराकरण किया गया, 16 लाख 86 हजार रूपये की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ। विद्युत अधिनियम के 480 प्रकरण रखे गये, जिनमें 19 प्रकरण निराकृत हुए एवं 71 हजार 272 रूपये समझौता राशि का आदेश पारित किया गया।
पारिवारिक विवाद से संबंधित 293 प्रकरण रखे गये थे, जिनमें 16 प्रकरण निराकृत हुए। इसी प्रकार पूर्व वाद प्रकरणों में बैंक वसूली के 1612 प्रकरण रखे गये, जिनमें 18 प्रकरणों में आपसी समझौतें से 08 लाख 14 हजार 73 रूपये की राशि का वसूली आदेश पारित किया गया, विद्युत अधिनियम के पूर्व वाद प्रकरण 468 रखे गये जिनमें 78 प्रकरण निराकृत हुए एवं 04 लाख 33 हजार 797 रूपये की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ।
नगर पालिका से संबंधित जलकर के 401 प्रकरण रखे गये, जिनमें 13 प्रकरण निराकृत हुए एवं 03 लाख 99 हजार 343 रूपये की जलकर की राशि वसूल की गयी। इसके अतिरिक्त भारत दूर संचार निगम के लंबित देयक के 1317 प्रकरण रखे गये जिसमें 79 प्रकरण निराकृत हुए एवं 02 लाख 44 हजार 102 रूपये की वसूली राशि के आदेश पारित किये गये। उपरोक्त सभी मामलों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से हुआ।