भाभी के साथ मारपीट करने वाले दो देवर को सजा

 

(अपराध ब्यूरो)

सिवनी (साई)। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सचिन ज्योतिषी लखनादौन के न्यायालय ने सात अक्टूबर 2014 को अपनी भाभी के साथ मारपीट करने वाले उसके दो देवरों को सजा सुनायी है। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कीर्ति तिवारी ने पैरवी की।

उन्होंने बताया कि ग्राम सोहागपुर निवासी रमला बाई पति पोहप सिंह ने सात अक्टूबर को 2014 को थाना लखनादौन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह मजदूरी करती है। उसकी छोटी बहन चैनाबाई एवं उसका बहनोई चेत राम, मोहर्रम के समय से मेहमानी में आये थे। छः अक्टूबर को को दिन में उसका देवर घनश्याम तथा तुलसीराम उर्फ तुलाराम उसके घर लाठी लेकर आये और दोनों को अभद्र भाषा बोलते हुए मारपीट कर दी।

बहन चैनाबाई के बीच – बचाव करने पर आरोपियों के द्वारा उसकी भी पिटाई कर दी गयी। किसी को बताने या रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी इस दौरान आरोपियों ने दी। पुलिस ने इस संबंध में मामला कायम कर चालान उक्त न्यायालय में पेश किया। सुनवायी के दौरान साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों को धारा 325 भादवि में पृथक – पृथक, एक – एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3500 – 3500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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