मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना हेतु आवेदन 20 तक

मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना हेतु आवेदन 20 तक

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित सिवनी द्वारा जानकारी दी गयी कि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019 हेतु पात्र आवेदकों के ऋण प्रकरण एमपी ऑन लाईन के माध्यम से प्राप्त होने की तिथि 20 जुलाई तक निर्धारित की गयी है अंतिम तिथि उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत 50 हजार से 10 लाख रूपये तक, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत 20 हजार से 50 हजार रूपये तक, युवा उद्यमी स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत 10 लाख रूपये से 20 लाख रूपये तक, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत 50 हजार से 02 लाख रूपये तक और सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना के अंतर्गत 2.50 से 5 लाख रूपये तक की राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की जाती है और हितग्राहियों को मार्जिन मनी भी उपलब्ध कराया जाता है। जिले के अनुसूचित जाति के पात्र हितग्राही इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है।

उपरोक्त पाँचों स्वरोजगार योजनाओं के जिला सिवनी के अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों से किसी भी एम पी ऑन लाईन पोर्टल (ेबूमसंितम.उचवदसपदम.हवअ.पद) के माध्यम से दिनांक 20 जुलाई तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।