अनुष्का शर्मा ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा

(ब्यूरो कार्यालय)

मुंबई (साई)। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने टैक्स विभाग के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। फिल्म एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर विभाग की कार्रवाई को चुनौती दी है।

कुछ समय पहले सेल्स टैक्स विभाग ने एक्ट्रेस के खिलाफ दो नोटिस जारी किए थे जिसमें साल 2012-2013 और 2013-2014 के बकाया टैक्स की वसूली की बात कही थी। अब इस मामले में जज नितिन जामदार और अभय आहूजा ने इनकम टैक्स विभाग को इस अपील पर जवाब देने को कहा है। अनुष्का शर्मा के टैक्स मामले की सुनवाई 6 फरवरी को होगी। आइए बताते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है।

अनुष्का शर्मा ने कोर्ट से अपील की कि सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस को रद्द किया जाए। उन्होंने चार याचिका साल 2012 और साल 2016 में दायर की थी। इसके बाद पिछले हफ्ते उन्होंने हाईकोर्ट में नई याचिका दायर की है।

हुआ ये था कि दिसंबर 2022 में कोर्ट ने एक्ट्रेस को फटकार लगाई थी। अनुष्का ने टैक्स से जुड़ी दो याचिकाएं दाखिल करने के लिए टैक्सेशन कंसल्टेंट की हेल्प ली थी। जबकि जजों की बेंच ने कहा था कि वह खुद से अपनी याचिकाएं क्यों नहीं दाखिल कर सकतीं हैं। इसके बाद एक्ट्रेस ने पुरानी दोनों याचिका को वापस ले लिया था और नई याचिका खुद दायर की थी।

याचिका में अनुष्का शर्मा ने ये दलील दी है कि उनपर जो टैक्स लगाया गया है वो फिल्म एक्ट्रेस के रूप में नहीं बल्कि प्रोड्क्ट इंडोर्समेंट और अवॉर्ड फंक्शन की एंकरिंग के लिए है। उनसें साल 2012-13 के लिए 1.2 करोड़ और अगले साल के लिए 1.6 करोड़ के टैक्स का नोटिस दिया गया है।