द केरल स्टोरी पर रोक के मामले में क्या कहा शीर्ष अदालत ने!

(ब्यूरो कार्यालय)

नई दिल्ली (साई)। द केरल स्टोरी जब से रिलीज हुई है तबसे यह निशाने पर आ गई है। जहां एक वर्ग इसकी तारीफ कर रहा है तो वहीं दूसरा वर्ग ऐसा है जो इसका जमकर विरोध कर रहा है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार ने तो इस फिल्म पर बैन लगा दिया है। अब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में इस बैन के खिलाफ याचिका दाखिल की गई। याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही प्रदेशों से जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म द केरल स्टोरी के प्रदर्शन पर लगी रोक के खिलाफ दायर निर्माताओं की याचिका पर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है। उच्चतम न्यायालय ने बंगाल सरकार से कहा कि द केरल स्टोरी देश के बाकी हिस्सों में दिखाई जा रही है, ऐसा लगता है कि इस फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने का कोई कारण नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार से फिल्म द केरल स्टोरी दिखाने वाले थिएटरों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार से उस याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है जिसमें द केरला स्टोरी फिल्म के निर्माता ने इन राज्यों में फिल्म बैन किए जाने को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल किया है कि फिल्म जब देश भर के अन्य राज्यों में चल रही है और कोई दिक्कत नहीं है तो फिर किस कारण से उनके यहां फिल्म बैन किया गया है।