डीएल के नियम हुए और आसान

 

 

 

 

अब पता बदलने, नवीनीकरण के लिये नहीं देना होगा एनओसी

(ब्यूरो कार्यालय)

भोपाल (साई)। अब एक राज्य से दूसरे राज्य व जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल कराने, ट्रांसफर व पता बदलवाने के लिए एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टीफिकेट) नहीं देना होगा।

इतना ही नहीं यदि 20 वर्ष के बाद आपके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई है और आप अन्य प्रदेश या जिले में रह रहे हैं तो लाइसेंस रिन्यूअल, ट्रासंफर व पता बदलवाने का काम संबंधित जिले में काम करा सकते हैं। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को सारथी पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश पर भोपाल सहित प्रदेश के अन्य आरटीओ में नई व्यवस्था हाल ही में शुरू कर दी गई है। परिवहन विभाग की सहयोगी कंपनी स्मार्ट चिप द्वारा लाइसेंस धारकों का डाटा सारथी पोर्टल पर अपलोड व कनेक्ट किया जा रहा है। इससे ऑनलाइन आवेदन करने पर संबंधित लाइसेंस धारकों की जानकारी स्मार्ट कार्ड के द्वारा सारथी पोर्टल पर मिल जाए।

प्रभारी आरटीओ संजय तिवारी व लेखाधिकारी गुणवंत सेवतकर ने बताया कि नई व्यवस्था से लाइसेंस रिन्यूअल कराने में लोगों को सुविधा होगी। बिना एनओसी के लाइसेंस रिन्यूअल, ट्रांसफर व पता कहीं से भी सारथी पोर्टल की मदद से बदलवा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल के लिए आरटीओ द्वारा बनाया जाता है।

उन्होंने बताया कि 50 साल की आयु होने के बाद लाइसेंस को 5-5 साल के लिए रिन्यूअल कराना होता है। ऐसे में दूसरे राज्यों व शहरों में रहने वाले लोगों को लाइसेंस रिन्यूअल, ट्रांसफर व पता बदलवाने के लिए संबंधित जिले के आरटीओ की एनओसी देनी होती थी। साथ ही बार – बार उस आरटीओ में आना पड़ता था। अब यह परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।

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