महिलाओं के लिए हर कार्यालय में करें रेस्ट रूम की व्यवस्था

 

 

 

 

(ब्‍यूरो कार्यालय)

भोपाल (साई)। संभाग के सभी जिलों के कार्यालयों में महिला कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित एवं सुविधाजनक रेस्ट रूम की व्यवस्था की जाए, इसमें महिलाओं के लिए प्रायवेसी तथा आवश्यक सुविधाएं जैसे इमरजेंसी किट उपलब्ध हो। महिला कर्मचारियों को बुनियादी सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाए। अगर किसी महिला ने संतान पालन अवकाश के लिए आवेदन किया है तो एक सप्ताह में इस आवेदन का निराकरण करें।

कुछ इस तरह का आदेश गुरुवार को संभागायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने संभाग के सभी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला पंचायत सीईओ को जारी किए है। महिला दिवस पर महिलाओं के लिए सुविधायुक्त और महिला फ्रेंडली माहौल निर्मित करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। अपने आदेश में उन्होंने बताया है कि कार्यालयीन समय के उपरांत केवल विशेष परिस्थिति में ही महिला कर्मचारी को कार्यालय समय के बाद रोका जाए। इस दौरान महिला कर्मचारी के सुरक्षित घर पहुंचने की व्यवस्था की जाए।

यह भी निर्देश किए जारी

कार्यालय में महिला कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थान (महिला कक्ष, कार्नर, रेस्ट रूम) निर्धारित किया जाए। जहां महिलाओं के लिए प्रायवेसी तथा आवश्यक सुविधाएं जैसे-इमरजेंसी किट आदि उपलब्ध हो।

गर्भवती कर्मचारी या छोटा बच्चा है तो ऐसी महिलाओं के लिए शिशुओ के लिए कार्यालय में सुविधाजनक तथा सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए।

– 10 से अधिक महिला कर्मचारी कार्यरत होने पर आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया जाना आवश्यक है। यदि समिति का गठन नहीं किया गया है तो तत्काल महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंग उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत कमेटी बनाएं।

सदस्यों व अध्यक्ष का नाम तथा महिला हेल्पलाईन नंबर चस्पा करें। सुझाव व शिकायत पेटी अनिवार्य रूप से लगाए। हर माह इन शिकायतों और सुझाव की समीक्षा करें।

सुरक्षित कार्य स्थल एवं जेंडर सेंसटाईजेशन संबंधी कार्यशालाओं का विभागीय कार्य स्थल के संबंध में कार्यालय प्रमुखों एवं कार्यरत महिलाओं की त्रेमासिक कार्यशाला, गोष्ठी आयोजित की जाए।

हर अशासकीय संस्था या अशासकीय कार्यालयों में इस व्यवस्था का पालन किया जाए। सभी जिले के महिला एवं बाल विकास द्वारा जिले के विभिन्न विभागों की महिला अधिकारियों के नाम लेकर प्रस्ताव तैयार करें। कलेक्टर से अनुमोदन कराकर जिला स्तरीय तीन सदस्यीय समिति का गठन करें। जो नियमित रूप से कार्यालयों में निरीक्षण करेंगी। इसका प्रतिवदेन तैयार किया जाए।