(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग के निर्देशन में अवैध शराब के उत्पादन तथा परिवहन पर लगातार कार्यवाही की जा रही।
इसी कड़ी में मंगलवार 26 मई को जिला आबकारी अधिकारी सिवनी बी.आर.वैध के निर्देशन में उत्तर वृत सिवनी के अंतर्गत ग्राम चिरचिरा व ग्राम जोगीकुप्पा के पास स्थित नाले के किनारे अवैध शराब के अड्डों पर आबकारी स्टॉफ द्वारा दबिश दी गई। दबिश में नाले के किनारे अलग अलग स्थानों पर छुपाकर रखे डब्बों एवं मटकों में भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बनाने में प्रयुक्त लगभग 1600 किलोग्राम सड़ा हुआ महुआ लाहन बरामद कर नष्ट किया गया। दबिश के दौरान लगभग 40 लीटर अवैध कच्ची शराब और हाथ भट्टी शराब बनाने में प्रयुक्त बर्तन को जप्त किया गया। ग्राम चिरचिरा में आरोपी दशरथ मर्सकोले उम्र 36 वर्ष के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) क के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है। बरामद सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग एक लाख पच्चीस हजार रुपए है।
मंगलवार की कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री परमानंद कोरचे, आबकारी उप निरीक्षक सुश्री खुशबू प्रिया मरावी, आरक्षक सेवकराम भलावी, मुकेश अहिरवार, लेखसिंह टेकाम का योगदान रहा।

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