(अपराध ब्यूरो)
सिवनी (साई)। शिक्षा के मंदिर में एक शिक्षक द्वारा स्कूल की छात्राओं को मोबाइल से अश्लील वीडियो दिखाकर छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक को पाँच साल की सजा सुनायी गयी है।
मीडिया सेल के प्रभारी मनोज सैयाम ने बताया कि जिले के केवलारी थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2017 में शासकीय हाई स्कूल लोपा में पदस्थ अध्यापक एम.पी. डेहरिया द्वारा मोबाइल के माध्यम से नाबालिग छात्राओं को गलत एवं अश्लील वीडियो दिखाकर गंदी हरकतों को करने की माँग की जाती थी। उक्त अध्यापक छात्राओं को कहता था कि यदि पास होना है तो उसकी बात मानना पड़ेगा और कई बार छात्रों के साथ बुरी नियत से गलत हरकतंे भी वह करने लगा था।
उन्होंने बताया कि जब शिक्षक की ऐसी हरकतें बढ़ने लगीं तो विद्यार्थियों का गुस्सा फूट गया और उन्होंने अपने घरवालों को इसकी शिकायत की जिसके बाद थाने में शिकायत की गयी। थाने के द्वारा आरोपी के विरुद्ध अश्लील धाराओं के अपराध में मामला कायम कर विवेचना पूर्ण करने के उपरांत न्यायालय में चालान पेश किया था जिसकी सुनवायी विशेष विशेष न्यायाधीश संदीप कुमार श्रीवास्तव अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी के न्यायालय में की गयी।
इसमें शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक. दीपा मर्सकोले जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के द्वारा गवाहों और सबूतों को पेश किया गया। पेश सबूतों के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी महेंद्र डेहरिया को दोषी पाते हुए धारा 10, 9, 4/12 पोस्को अधिनियम में 05 वर्ष एवं 5000 रूपये के जुर्माने एवं धारा 11, 3/12 में 02 वर्ष कारावास एवं 2000 रूपये जुर्माने से दण्डित करने की सजा सुनायी गयी है।