तहसीदार के आदेश के बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण!

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। शासकीय मद नाला भूमि पर बींझावाड़ा मार्ग पर पंड्या कॉलोनी की लगभग 09 महिलाओं द्वारा अवैध चबूतरा निर्माण कर तहसीलदार के आदेश की अवामानना करने तथा अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं की गयी है।

उक्त आदेश के तहत शिकायत कर्त्ता पर भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण को लेकर अर्थदण्ड लगाया गया था। इसके चलते शिकायत कर्त्ता श्रीमति ऊषा शर्मा के द्वारा अर्थदण्ड जमा कर दिया गया। उक्त अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने बाबद शिकायत कर्त्ता द्वारा जन सुनवायी में आवेदन दिया गया है।

शिकायकर्त्ता द्वारा बताया गया है कि पंड्या कॉलोनी में उसके मकान से लगी शासकीय मद नाला भूमि खसरा नंबर 620  पर स्थित है। इसमें उसके द्वारा कुछ फलदार वृक्ष लगाये गये थे। उक्त शासकीय मद भूमि पर पंड्या कॉलोनी की ही वन्दना मरकार, कविता, कौशल्या, पूजा उईके, सरोज मालवीय, सविता, सरोज बघेल, रेखा यादव एवं चंद्रकला डेहरिया द्वारा लगे लगाये पेडों को जमींदोज कर वहाँ एक चबूतरा बना दिया गया है।

बताया जाता है कि इस चबूतरे के आसपास असामाजिक तत्वों का डेरा लगा रहता है और यहाँ सुरापान एवं गाली गलौज के चलते वातारण दूषित हो रहा है। शासकीय मद की भूमि दोनों अतिक्रमण कारियों द्वारा विवाद व शिकायत पर पटवारी द्वारा तहसीलदार को प्रतिवेदन भेजा गया। तहसीलदार द्वारा श्रीमति शर्मा पर 05 सौ रूपये तथा सभी 09 अनावेदकों पर सौ-सौ रूपये अर्थदण्ड लगाया गया था।

बताया जाता है कि एक सप्ताह में चबूतरा हटाने व अर्थदण्ड जमा करने आदेश दिया गया था। उक्त आदेश की अव्हेलना करते हुए अवैध चबूतरा निर्माण करने वाली महिलाओं द्वारा न तो अर्थदण्ड जमा किया गया और न ही चबूतरा हटाया गया है। शिकायतकर्त्ता द्वारा जनसुनवायी में गुहार लगायी गयी है कि उक्त मामले में तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। कार्यवाही के अभाव मेें अवैध चबूतरा असामाजिक तत्वों का अड्डा बन कर रह गया है, जिससे कॉलोनी का वातावरण दूषित हो रहा है।