चालक से मारपीट करने वाले आरोपी को मिली सजा

 

(अपराध ब्यूरो)

सिवनी (साई)। पुल पर पानी अधिक होने के चलते विद्यार्थियों की जान जोखिम में न डालकर अन्य रास्ते से विद्यार्थियों को घर पहुँचाने वाले चालक के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों को माननीय न्यायालय ने दण्डित किया है।

अभियोजन कार्यालय के मीडिया प्रभारी मनोज सैयाम ने बताया कि यह मामला इसी वर्ष बीति 22 जुलाई का है। बस के चालक राजेश ठाकुर के द्वारा केवलारी थाने में रिपोर्ट लिखवायी गयी थी कि रात साढ़े बारह बजे जब वह विद्यार्थियों को लेकर सिंघोड़ी चौक पर रूका तो वहाँ के निवासी फिरोज खान, मतीन खान, सत्तार खान, मोहम्मद हनीफ खान के द्वारा विद्यार्थियों को इतनी देर से घर लाने का कारण पूछा गया।

उन्होंने बताया कि अपनी रिपोर्ट में चालक ने बताया था कि नदी में बाढ़ थी और पुल पर पानी होने के चलते वह खैरी रोड की ओर से विद्यार्थियों को लेकर आया है। इस पर चारों आरोपियों के द्वारा चालक के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की गयी और आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दे दी।

पुलिस के द्वारा मामला कायम करते हुए इसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया। इसकी सुनवायी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमति राधा उईके के न्यायालय में की गयी। इसमें शासन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी रंजीता उईके के द्वारा पैरवी की गयी। माननीय न्यायालय के द्वारा चारों अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा के साथ ही साथ पाँच – पाँच सौ रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।