कराना होगा पानी विक्रेताओं को पंजीयन
(संजीव प्रताप सिंह)
सिवनी (साई)। बीस लिटर के केन हों या पाऊच में बिक रहा पानी, अब इस व्यवसाय को करने वालों को खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में अपना पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि लंबे समय से विभाग के द्वारा यह माँग की जा रही थी कि पानी विक्रेताओं के पानी के नमूने लेने, उनके संयंत्रों की जाँच को विभाग की जाँच की फेहरिस्त में शामिल किया जाये।
सूत्रों ने बताया कि हाल ही में विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा इस बात की अनुमति दी जाकर बोतल बंद या खुले में बेचे जाने वाले पानी की जाँच के लिये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के अधीन कार्य करने वाले खाद्य एवं औषधि प्रशासन को अधिकृत कर दिया गया है।
सूत्रों ने बताया कि उक्त आशय के आदेश विभाग मुख्यालय के द्वारा एक दो दिन में जारी कर दिये जायेंगे। सूत्रों की मानें तो इस आदेश के बाद पानी का व्यापार करने वाले व्यापारियों को खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पास अपना पंजीयन कराना अनिवार्य हो जायेगा।
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