33वर्ष पुराने मामले में जिला सहकारी बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष दादूराम चौबे एवं प्रबधंक छोटेलाल चौरासिया हुए दोषमुक्त

(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। न्यायालय श्रीमान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिवनी द्वारा जिला सहकारी बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष दादूराम चौबे एवं प्रबंधक छोटेलाल चौरासिया को दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 1376/2006 अंतर्गत धारा 409 (14 बार) ,420 (14बार) एवं 468 (14बार) भारतीय दंड संहिता के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया।
अभियोजन के अनुसार प्रकरण इस प्रकार है, कि सिवनी नगर जिला सहकारी बैंक कर्मचारियों की एक समिति है जो सस्ते ब्याज दरों पर भवन निर्माण व अन्य कार्य हेतु ऋण उपलब्ध करवाती है। सम्बधित समिति के तत्कालीन अध्यक्ष पद पर दादूराम चौबे एवं प्रबंधक छोटे लाल चौरासिया दिनांक 24/03/1979 से 01/09/1982 तथा पुनः दिनांक 04/12/1982 से 17/04/1983 तक पदस्थ रहे उक्त अवधि में दोनों के द्वारा 19 सदस्यों के नाम फर्जी ऋण वितरण दर्शा कर कुल रूपये 1 लाख 05 हजार 600 की राशि का गबन किया तथा 6 सदस्यों की राशि 3200 रुपये जमा होना बतलाया इस प्रकार दोनो आरोपी द्वारा 73,600 रुपए की राशि का गबन किये जाने की शिकायत पर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल द्वारा अपराध क्रमांक 21/88 अंतर्गत धारा 409, 420 एवं 468/ 34 भारतीय दंड संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था विचारण न्यायालय द्वारा आरोपीगणों को 409 (14 बार), 420 (14बार) एवं 468 (14बार) भारतीय दंड संहिता के अपराध में तीन- तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 200-200 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाने का निर्णय किया गया था।
विचारण न्यायालय के निर्णय से क्षुब्ध होकर आरोपीगणों ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा सिवनी के माध्यम से माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय सिवनी के समक्ष दाण्डिक अपील प्रस्तुत की थी उक्त अपील में अभियोजन पक्ष की और से शासकीय अधिवक्ता एवं अपीलार्थीगणो की और से वीरेंद्र शर्मा अधिवक्ता एवं उनके सहयोगी अधिवक्ताओ द्वारा पैरवी की गई। उभय पक्षों के तर्कों के उपरांत एवं बचाव पक्ष द्वारा वीरेन्द्र शर्मा अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांतो से संतुष्ट होकर अपीलार्थीगणो द्वारा प्रस्तुत अपील माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर उन्हें विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए दंड से दोषमुक्त कर दिया गया