नो एंट्री के समय में प्रशासन ने किया परिवर्तन : चेंबर

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। जिला प्रशासन द्वारा व्यापारिक माल वाहक वाहनों के शहर में प्रवेश हेतु नो एंट्री टाइम में संशोधन कर दिया गया है। यह नगर के व्यापारियों के लिए एक बड़ा राहत वाला कदम है। नए संशोधन के अनुसार व्यवसायिक उपयोग में आने वाले भारी वाहन अब प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक एवं शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही प्रतिबंधित रहेंगे। जबकि, शेष समय में ये वाहन नगर में प्रवेश कर सकेंगे। जिला कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल द्वारा इस हेतु आदेश जारी कर दिए गए हैं।

उक्ताशय की जानकारी देते हुए चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जिलाध्यक्ष श्री संजय कुमार मालू द्वारा बताया गया कि, पूर्व में व्यावसायिक वाहनों के प्रतिबंध का समय प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निर्धारित किया गया था जिसकी वजह से नगर के व्यापारी बंधुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था एवं वाहन संचालकों को भी आर्थिक नुकसान हो रहा था। इस समस्या को लेकर चेंबर के पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर जिला प्रशासन के समक्ष इस बात को रखा गया था। इस पर कार्यवाही करते हुए जिला कलेक्टर श्री सिघंल द्वारा प्रातः 6 बजे की जगह प्रातः 7 बजे तक का समय बढ़ाया गया साथ ही, दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक के लिए भी इन वाहनों के नगर में प्रवेश में छूट दे दी गई है। इस हेतु यातायात विभाग को भी निर्देश जारी जारी कर दिए गए हैं।

जिला प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय हेतु चेंबर द्वारा जिला कलेक्टर श्री क्षितिज सिघंल एवं जिला पुलिस अधीक्षक श्री रामजी श्रीवास्तव सहित जिला यातायात समिति का आभार व्यक्त किया गया है।