दो आदतन अपराधी जिला बदर

 

(अपराध ब्यूरो)

सिवनी (साई)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा जिले के दो आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गयी है।

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार इसमें स्वप्निल (24) सुरेश जैन को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर 01 वर्ष के लिये जिला बदर कर दिया गया है। गणेश चौक निवासी उक्त आरोपी के लिये पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आदतन रूप से गणेश चौक केवटी वार्ड में आपराधिक गुण्डा प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उस पर कुल 15 आपराधिक प्रकरण विचाराधीन हैं।

इसी प्रकार प्रतिवेदित अन्य आदतन अपराधी मल्लू उर्फ राधेश्याम (40) पिता सुखराम यादव निवासी धनौरा जिला सिवनी पर आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सहित कुल 15 प्रकरण दर्ज होने पर जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा जिले की लोक शांति व्यवस्था हेतु दोनों आदतन अपराधियों को मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) के अंतर्गत सिवनी जिले के साथ ही निकटवर्ती जिले छिन्दवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट, एवं मण्डला की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष के लिये निष्कासित कर दिया गया है।

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